संसद में पैसे ले जाने के नियम: क्या है मना और क्या है अनुमति

नई दिल्ली: संसद की कार्यवाही के दौरान एक नोटों की गड्डी मिलने के बाद हंगामा मच गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि 5 दिसंबर को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सीट नंबर 222 से 500 रुपये के नोटों की एक गड्डी बरामद हुई। यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है।
सभापति ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई देते हुए कहा कि वे संसद में 500 रुपये से अधिक की राशि लेकर नहीं जाते।

संसद में कितने पैसे ले जा सकते हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, संसद के भीतर सांसद जितने पैसे चाहें, लेकर जा सकते हैं। संसद में खाने-पीने की दुकानें और बैंक उपलब्ध हैं, जहां से सांसद पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, सदन के भीतर बड़ी रकम का प्रदर्शन सख्त वर्जित है।
यह नियम 2008 में उस समय और कड़ा किया गया था, जब बीजेपी सांसद नोटों की गड्डियां लेकर संसद में पहुंचे थे।
संसद में क्या ले जाने की अनुमति है?
www.hillstime.in संसद में निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति है:
- विधायी कामों के लिए आवश्यक दस्तावेज, नोट्स, रिपोर्ट, या बिल।
- बहस या चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार किया गया भाषण।
- अनुमति प्राप्त मोबाइल फोन, टैबलेट, या लैपटॉप।
- कार्यवाही के दौरान पानी और हल्के नाश्ते की अनुमति है।
क्या ले जाना है मना?
संसद के अंदर निम्नलिखित चीजें ले जाने पर सख्त पाबंदी है:
- अपमानजनक समझी जाने वाली वस्तुएं।
- विरोध प्रदर्शन के लिए तख्तियां, पोस्टर, या बैनर।
- बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी के उपकरण।
सांसदों को निजी सामान जैसे छोटा पर्स या व्यक्तिगत सामान वाला बैग ले जाने की अनुमति तभी है जब वह सदन के कामकाज को प्रभावित न करे। महिला सांसदों को निजी काम के लिए हैंडबैग ले जाने की अनुमति है।
मामले की जांच जारी
www.hillstime.in पर इस घटना से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें। संसद में पैसे और नियमों को लेकर हंगामे के बाद अब इस मामले की पूरी जांच की जाएगी।