उत्तराखंड में लागू हुआ UCC: देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

www.hillstime.in न्यूज़ डेस्क
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो गई है, जिससे यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर UCC पोर्टल लॉन्च किया और इस पर रजिस्ट्रेशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
UCC लागू होने के बाद क्या बदलेगा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC लागू होने के साथ ही राज्य में अब धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हलाला, तीन तलाक, बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। विवाह, तलाक, गोद लेना, और सम्पत्ति बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। इसके साथ ही विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर साल 27 जनवरी को राज्य में ‘UCC दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम उनके 2022 के चुनावी वादे को पूरा करता है।
UCC की यात्रा
- 27 मई 2022: UCC पर विशेषज्ञ समिति का गठन
- 2 फरवरी 2024: विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
- 8 मार्च 2024: राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम को स्वीकृति
- 20 जनवरी 2025: UCC नियमावली पर कैबिनेट की मुहर
- 27 जनवरी 2025: UCC लागू
UCC का दायरा
यह संहिता पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू होगी, जिसमें अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के मूल निवासियों पर भी यह कानून लागू होगा।
विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के नियम
- विवाह पंजीकरण अनिवार्य:
- 27 मार्च 2010 और UCC लागू होने की तारीख के बीच हुए विवाह का पंजीकरण 6 महीने के भीतर करना होगा।
- UCC लागू होने के बाद हुए विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर करना होगा।
- लिव-इन रिलेशनशिप:
- लागू होने से पहले स्थापित लिव-इन का पंजीकरण 1 महीने के भीतर करना होगा।
- लिव-इन समाप्ति के लिए दोनों पक्षों को रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा।

वसीयत के लिए नियम
UCC में वसीयत के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं:
- पोर्टल पर फॉर्म भरकर।
- हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत अपलोड करके।
- वीडियो बनाकर वसीयत प्रस्तुत करना।
UCC लागू करने के पीछे का उद्देश्य
UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो। इससे न केवल महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, बल्कि धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में समानता आएगी।
दुनिया के अन्य देशों में UCC
UCC पहले से ही अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे देशों में लागू है।
मुख्यमंत्री का संदेश
सीएम धामी ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के सपने को साकार करने में योगदान देगा। उन्होंने राज्यवासियों से इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करने की अपील की।
– हिल्स टाइम्स, उत्तराखंड