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Uttarakhand Land Law: नए भू-कानून के तहत सख्त नियम लागू, जानें सीएम धामी की कार्रवाई के मुख्य बिंदु

Uttarakhand Land Law

उत्तराखंड सरकार प्रदेश में भूमि कानूनों को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून के उल्लंघन और नियमों की अनदेखी के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।


भू-कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

राज्य के विभिन्न जिलों से भूमि खरीद-बिक्री में नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टें सामने आई हैं।

  • हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, और अल्मोड़ा जिलों में कानून का उल्लंघन सबसे ज्यादा हुआ है।
  • बाहरी व्यक्तियों द्वारा आवासीय भूमि खरीद की सीमा (250 वर्गमीटर) की अनदेखी की गई।
  • उद्योगों और बागवानी के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने के नियम का दुरुपयोग हुआ है।
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मुख्यमंत्री धामी की सख्ती – www.hillstime.in

  • 500 से अधिक मामलों में कार्रवाई जारी है।
  • जिलाधिकारियों को भूमि खरीद से संबंधित रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजने के निर्देश दिए गए।
  • भू-कानून को मजबूत बनाने के लिए संशोधन प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

भू-कानून में संशोधन की योजना

  1. कड़े प्रावधान:
    • वर्तमान भू-कानून में ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाएगा, जिनका गलत फायदा उठाया जा रहा है।
    • नियमों के उल्लंघन पर भूमि को सरकार के नाम पर करने की प्रक्रिया तेज होगी।
  2. बजट सत्र में संशोधन:
    • प्रस्तावित कानून को आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
  3. सुझाव और रिपोर्ट:
    • प्रबुद्ध जनों, किसानों, और विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर कानून को संतुलित बनाया जाएगा।
    • तहसील स्तर से रिपोर्ट मंगाई गई है, जो राजस्व परिषद के माध्यम से सरकार को भेजी जाएगी।
  4. निवेशकों को प्रोत्साहन:
    • कानून को इतना सख्त बनाया जाएगा कि इसका दुरुपयोग न हो, लेकिन निवेशक भी हतोत्साहित न हों।
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  • राजस्व सचिव एसएन पांडेय के अनुसार, नए कानून में सभी शिथिलताओं को हटाकर कड़े प्रविधान लागू किए जाएंगे।
  • कानून का दुरुपयोग करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
  • भूमि कानूनों को सख्त बनाकर राज्य में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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