शिमला: शहर में भवनों की कंपलिशन रिपोर्ट अनिवार्य, टैक्स चोरी रोकने के लिए नगर निगम सख्त

नगर निगम शिमला ने शहरवासियों को अपने भवनों की कंपलिशन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से लेने का निर्देश दिया है। यह कदम टैक्स चोरी और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। शहर में कई लोग भवन निर्माण का नक्शा पास तो करवा लेते हैं, लेकिन कंपलिशन रिपोर्ट नहीं लेते। इससे नगर निगम को अवैध निर्माण की जानकारी नहीं मिल पाती। नगर निगम ने पहले भी निवासियों से कंपलिशन रिपोर्ट लेने की अपील की थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया। अब नगर निगम ने शहर में डोर-टू-डोर सर्वे कराने का फैसला किया है।
ड्रोन सर्वे के बाद डोर-टू-डोर सर्वे
नगर निगम ने हाल ही में ड्रोन सर्वे किया था, जिसमें कई अवैध निर्माण का खुलासा हुआ। इसी आधार पर डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे अवैध निर्माणों को चिन्हित करने और उन पर कार्रवाई के लिए होगा।
कंपलिशन रिपोर्ट के बिना भवन अवैध
नगर निगम अब कंपलिशन रिपोर्ट देने से पहले भवन का निरीक्षण करेगा। पास नक्शे के अनुसार ही निर्माण को वैध माना जाएगा। नक्शे के अतिरिक्त निर्माण अवैध घोषित होगा। अवैध निर्माण पर नोटिस जारी होगा और एक सप्ताह के भीतर निर्माण तोड़ने का निर्देश दिया जाएगा। अगर निर्धारित समय में निर्माण नहीं तोड़ा गया, तो नगर निगम स्वयं इसे हटाएगा और खर्च की भरपाई संबंधित व्यक्ति से करेगा।
अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए। निगम की टीम मौके पर जाकर अवैध निर्माण को तोड़ेगी।
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शहर में बढ़ते अवैध निर्माण
कंगनाधार वार्ड में बिना अनुमति के सड़कों तक निर्माण करने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे मामलों में नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
निवासियों के लिए निर्देश
शहरवासियों को अब भवन निर्माण के बाद कंपलिशन रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा। इससे न केवल अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, बल्कि नगर निगम को टैक्स चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी।
नगर निगम के इस कदम से शहर में स्वच्छता और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।