उत्तराखंड में चार दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानिए वजह

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों को चार दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।

22 जनवरी से बंद होंगी दुकानें
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा। इस वजह से 22 जनवरी को शाम 5 बजे से ही प्रदेश में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। 23 जनवरी को मतदान समाप्त होने तक यानी शाम 5 बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव के बाद 24 जनवरी को शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन 25 और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण फिर से बंद रहेंगी।
चार दिनों तक रहेगा प्रतिबंध
इस हफ्ते कुल चार दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी:
- 22 जनवरी: मतदान से 24 घंटे पहले शाम 5 बजे से दुकानें बंद।
- 23 जनवरी: पूरे दिन मतदान के कारण दुकानें बंद।
- 25 जनवरी: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बंद।
- 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस पर बंद।
सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
नगर निकाय चुनाव के चलते 23 जनवरी को निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मतदान के दिन अधिकतम लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
शांति और कानून व्यवस्था पर ध्यान
शराब की बिक्री पर यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मतदान के दिन शराब की उपलब्धता पर प्रतिबंध से मतदाताओं और आम जनता के बीच अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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गणतंत्र दिवस पर भी सख्ती
गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। इस दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाकर शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।
नोट: शराब की दुकानदारों और उपभोक्ताओं को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है।