उत्तराखंड में 23 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के मतदान दिवस को लेकर शासन ने 23 जनवरी को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लागू होगा।
आदेश का विवरण
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 23 जनवरी को सभी कर्मचारियों को सवेतन सार्वजनिक अवकाश की स्वीकृति दी गई है। यह अवकाश राज्य के सभी नागरिकों को स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करने और उन्हें इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देने के उद्देश्य से दिया गया है।
- सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
- सभी शैक्षणिक संस्थान भी इस दिन बंद रहेंगे।
- वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी अवकाश रहेगा।
मतदान में भागीदारी को प्रोत्साहन
शासन ने यह कदम राज्य में अधिक से अधिक नागरिकों की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सार्वजनिक अवकाश के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए समय और सुविधा दी जा रही है।
- नगर निकाय चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।
कर्मचारी और नागरिकों के लिए निर्देश
सार्वजनिक अवकाश को लेकर शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि यह सवेतन अवकाश होगा।
- सभी कर्मचारी इस दिन अवकाश का लाभ उठा सकेंगे।
- नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने निकाय क्षेत्र में जाकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
मुख्य बातें
- 23 जनवरी को पूरे उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा।
- सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद।
- कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की स्वीकृति।
- नागरिकों से मतदान में भाग लेने की अपील।
स्रोत: www.hillstime.in